मध्य प्रदेश जिला भिण्ड फर्जी फेशबुक आईडी बनाकर लोगों के साथ ठगी कर रहा था दो नम्बरी मजिस्ट्रेट, पुलिस ने किया गिरफ्तार
*फर्जी फेशबुक आईडी बनाकर लोगों के साथ ठगी कर रहा था दो नम्बरी मजिस्ट्रेट, पुलिस ने किया गिरफ्ता*
*पहले से फर्जी आरक्षक, फर्जी उपनिरीक्षक जैसे कारनामे दर्ज हैं आरोपी के विरूद्ध भिण्ड। पुलिस अधीक्षक रूडोल्प अल्वारेस के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव कंचन एवं एसडीओपी भारतेन्दु शर्मा के मार्गदर्शन में मेहगाँव थाने में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट मेहगाँव के नाम की सोशल मीडिया पर फर्जी फेशबुक आईडी बनाकर लोगों के साथ ठगी का कार्य करते पकड़ा गया।
जानकारी के अनुसार विगत दिनांक 20 नवम्बर 2019 को पुलिस अधीक्षक रूडोल्प अल्वारेस को न्यायिक मजिस्ट्रेट मेहगांव रोहित सिंह के द्वारा दिये गये आवेदन में बताया कि मेरे नाम के नाम से फर्जी फेशबुक आईडी बनाकर प्रयोग किया जा रहा है, जिसे धड़ल्ले से चलाई जाकर लोगों के साथ ठगी करने की सूचना मिल रही है। आरोपी स्वंय को न्यायिक मजिस्ट्रेट बता रहा है, जो कि मेरे नाम का गलत प्रयोग कर मेरी इज्जत को धूमिल करने में लगा हुआ है। तभी मेहगाँव पुलिस ने आवेदन के अनुसार अपराध क्रमांक 450/19 धारा 419 भादवि 66 सी, 66 डी आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया तभी धारा 170, 465, 486, 420, 471 भादवि 66 ए,बी,सी आईटी एक्ट की धाराओं में इजाफ किया गया। मुखबिर की सूचना पर आरोपी शिवनारायण उर्फ रोहित सिंह पुत्र भोलासिंह सेंगर उम्र 24 वर्ष निवासी 94 बी भोजपुरी कॉलोनी सागर कुटी बेटमा रोड थाना बेटमा जिला इंदौर को इंदौर पुलिस की सहायता से धर दबोचा। दबोचने के बाद आरोपी आरोपी के बारे में अन्य जानकारी जुटाई गई तभी आरोपी शिवनारायण उर्फ रोहित सिंह पूर्व मेें फर्जी आरक्षक के रूप में थाना औद्योगिक नगर देवास में अपराध क्रमांक 904/15 धारा 170, 171, 417, 468, 471, 473 भादवि का तथा फर्जी उपनिरीक्षक के रूप में थाना आंतरी जिला ग्वालियर में अपराध क्रमांक 146/16 धारा 170, 171, 419, 420 भादवि के मामले में पहले से ही अपराध दर्ज हैं। पुलिस फिल्हाल आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य जानकारी जुटाने मेें जुटी हुई है।
*इन लोगों की रही अहम् भूमिका*
आरोपी रोहित को दबोचने में मेहगाँव थाना प्रभारी रमेश शाक्य, उपनिरीक्षक विवेक प्रभात, सउनि राजवीर शर्मा, आरक्षक राजवीर, आरक्षक धीरज की विशेष भूमिका रही।