घर में घुसकर लूट करने में सहयोग करने वाले आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा ।

ग्वालियर:- कोरोना प्रकोप के बीच भी घर में घुसकर लूट करने में सहयोग करने वाले आरोपी मनोज रजक पिता दामोदर रजक उम्र 22 वर्ष हीरानगर पुरानी छावनी थाना पुरानी छावनी को माननीय न्यायालय श्रीमान पुष्पेन्द्र सिंह जेएमएफसी ग्वालियर के न्यायालय मे पुरानी छावनी द्वारा पेश किये जाने पर जेल (न्यापयिक अभिरक्षा) भेजने का आदेश दिया। 


अभियोजन की पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री प्रशांत शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि फरियादी अनुराग राय ने थाना पुरानी छावनी दिनांक 25/06/20 को थाना में आकर रिपोर्ट लेख कराई कि मेरे घर में मॉ शकुन्तला राय अकेली थी मैं बैंक ऑफ इंडिया पुरानी छावनी पर काम से आया था तभी मेरे घर के अंदर कुछ अज्ञात लोग घुस आये थे और मेरे मॉ के गले में पडी सोने की चेन और कान की वाली छीन ले गये थे जिस पर से पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपीगण के खिलाप अप. क्र. 190/20 अंतर्गत धारा 392 भादवि एवं 11/13 म.प्र. डकैती अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया था विवेचना के दौरान पूर्व में उक्तप अपराध में गिरफ्तार आरोपीगण द्वारा मेमो में बताया गया कि आरोपी मनोज रजक पिता दामोदर रजक उम्र 22 वर्ष हीरानगर पुरानी छावनी के द्वारा लूट में सहयोग किया गया जिस आधार पर आरोपी को मनोज को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय जेएमएफसी पुष्पेन्द्र सिंह जे.एम.एफ.सी ग्वालियर के समक्ष पेश किया माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी मनोज रजक पिता दामोदर रजक उम्र 22 वर्ष हीरानगर पुरानी छावनी को दिनांक 10 जुलाई 2020 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया ।


       उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री प्रशांत शर्मा ग्वालियर के द्वारा की गयी। 


       राज्य द्वारा 


     


     प्रशांत शर्मा


 सहायक �