एटीएम मशीन से चोरी का प्रयास करने वाले आरोपी को माननीय न्यालयालय ने पुलिस रिमांड पर भेजा।


 


ग्वासलियर:- माननीय न्यायालय श्रीमान श्री संजय जैन जे.एम.एफ.सी ग्वालियर म.प्र. ने आरोपी कमल राय पिता चतुर्भुज राय निवासी राय कॉलोनी घास मंडी ग्वालियर को एटीएम से चोरी करने का प्रयास करने वाले आरोपी को धारा 380,511 के आरोप में पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।


अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रितेश गोयल ने घटना के बारे में बताया कि फरियादी बारेलाल पाल ने थाना बहोडापुर में आकर जुवानी रिपोर्ट की कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थित आनंद नगर के एटीएम पर मेरे पिताजी लोहरे पाल नौकरी करते थे दिनांक 11.06.2020 को पिताजी का स्वास्थ्‍य खराब होने से एटीएम डयूटी पर मैं आया था। मैं उनकी जगह एटीएम पर डयूटी कर रहा था रात करीब 02:30 पर एटीएम के अंदर से खटपट की आवाज आई तो मैंने जाकर देखा दो लडके मशीन में कुछ कर रहे थे जैसे ही मैंने आवाज दी तो दोनों लडके जिनकी उम्र लगभग 25-30 साल की होगी दूर रखी मोटरसाईकिल पर बैठकर भाग गए मैं गाडी का नंबर नहीं ले पाया एटीएम के अंदर जाकर चैक किया तो एटीएम से कोई सामान नहीं गया है दोनों लडकों ने चोरी करने का प्रयास किया था फिर मैंने 100 नंबर डायल कर पुलिस का शिकायत की। पुलिस के आने पर आसपास तलाश किया लडके नहीं मिले बैंक को सूचना दी आज दिनांक 13.06.2020 को थाने रिपोर्ट करने आया हूं जिस पर से थाना बहोडापुर ने अपराध क्रमांक 356/20 अंतर्गत धारा 380, 511 भादवि का दर्ज कर विवेचना में लिया विवेचना दौरान आरोपी कमल राय पिता चतुर्भुज राय निवासी राय कॉलोनी घास मण्डीज ग्वांलियर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया माननीय न्यायालय ने अभियोजन से सहमत होकर आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया । 


उक्तं प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रीतेश गोयल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला ग्वालियर के द्वारा की गई 


               राज्य द्वारा


                                                             रीतेश गोयल                                                      


                                                      एडीपीओ ग्वालियर