कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश 


 महिला के साथ छेड़छाड़ कर अश्लील गालियां देने वाले आरोपी को भेजा जेल। 


 ग्वालियर:- माननीय न्यायालय श्रीमान श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर ने आरोपी बल्लू उर्फ विकास विकास जोशी पिता सर नाम जोशी उम्र 25 साल निवासी कृष्णा नगर मोती झील ग्वालियर को महिला के साथ अश्लील गालियां देने एवं छेड़छाड़ कर धक्का देने के जुर्म में जेल भेजने का आदेश दिया।


अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री पवन शर्मा ग्वालियर ने घटना के बारे में बताया कि फरियादिया अपने भाई के साथ थाने आकर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया घटना इस प्रकार से है कि बल्लू जोशी नामक युवक आए दिन बुरी नियत से मुझे परेशान करता है आज सुबह जब मैं अपने घर के काम से बाहर निकली तो वहां पहले से ही बल्लू खड़ा हुआ था उसने आकर बुरी नियत से हाथ पकड़ा और बोला आजकल तू मुझसे बात नहीं करती है और फोन भी अपने भाइयों से उठबाती है अश्लील गालियां देने लगा उसने मुझे धक्का भी दिया उसके बाद मैं उससे हाथ छुड़ाकर भाग आई के आधार पर पुलिस थाना गिरवाई अपराध क्रमांक 174 /2020 अंतर्गत धारा 354 ,294 भादावि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया विवेचना दौरान आरोपी बल्लू जोशी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय श्रीमान मानवेंद्र प्रताप सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर ने अभियोजन से सहमत होकर


 आरोपी को दिनांक 31 जुलाई 2020 तक ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजने का आदेश दिया 


उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री पवन शर्मा ग्वालियर के द्वारा की गई 


मीडिया प्रभारी (अभियोजन)