रेत का अवैध उत्खनन करने वाले आरोपी को जेल ।
माननीय न्यायालय श्रीमान दीपक चौधरी जेएमएफसी भितरवार जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश ने आरोपी आशिक उर्फ आशीष परिहार पुत्र भगवान सिंह परिहार उम्र 19 साल निवासी श्री राम कॉलोनी डबरा का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विक्रांत सिंह गौर तहसील भितरवार जिला ग्वालियर ने घटना के बारे में बताया के दिनांक 18 /7/2020 को नायब तहसीलदार भितरवार द्वारा डंपर क्रमांक mp07 जी ए 56 59 अवैध रेत से भरा हुआ पाया उक्त डंफर के चालक आशीष ग्रुप आशिक परिहार से डंपर में भरे हुए रेत के संबंध संबंध में रॉयल्टी के बारे में पूछा तो ना होना बताया एवं लोहाघाट से अवैध रूप से भरकर लाना अवैध रूप से भरकर लाना बताया आरोपी का यह कृत्य धारा 379 ,427 भा.द.वि 4( क), 21(1) खान एवं खनिज अधिनियम 1957 का पाए जाने से अपराध क्रमांक 228/2020 का पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जिस पर से माननीय न्यायालय श्रीमान दीपक चौधरी जेएमएफसी भितरवार जिला ग्वालियर ने अभियोजन अधिकारी विक्रांत सिंह गौर के तर्को से सहमत होकर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया ।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से में शासन की ओर से से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विक्रांत सिंह गौर भितरवार के द्वारा की गई