लडकी को किला से धक्का देने वाले आरोपी राकेश को पुलिस रिमांड पर भेजा

 



ग्वालियर:- माननीय न्यायालय श्रीमान संजय जैन जे.एम.एफ.सी ग्वालियर म.प्र. ने आरोपी राकेश शाक्य पुत्र गुलाव सिंह उम्र 20 साल निवासी राजीव नगर खजांची वावा की दरगाह कंपू को लडकी को किले से धक्कां देकर जान से मारने के जुर्म में पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।


अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रितेश गोयल ने घटना के बारे में बताया कि आर. नीतू सिंह राजौरिया थाना ग्वालियर ने दिनांक 15/07/2020 को थाना बहोडापुर में एक अपराध क्रमांक 0/2020 धारा 302 भादवि का दर्ज कराया जिसका विवरण इस प्रकार से है घटना स्थाल की साक्षी कविता तथा हेमंत उर्फ छोटू रजक द्वारा अपने अपने कथनों में बताया गया कि दिनांक 13/07/2020 को समय करीवन शुवह 10 बजे कविता एवं मृतिका महिमा साथ मे किले पर गये थे तथा पीछे से राकेश शाक्य एवं उसका एक साथी हेमंन्त उर्फ छोटू आ गये राकेश शाक्य और महिमा दोनो हमसे अलग होकर हम तीनों से अलग होकर चल रहे थे और किेले की दीवार पर जहॉं पर म्यूजिक चलता है वहॉ पर बैठकर बात करने लगे तभी किसी बात पर राकेश ने महिला को दो तीन थप्पड मारे तथा चिल्लाकर कहा आज तुझे जान से खत्म कर दूंगा और राकेश शाक्य ने महिमा को जान से मारने की नियत से किले से धक्का दे दिया जिससे वह नीचे गिरकर घायल हो गई तथा इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई । जिस पर से थाना बहोडापुर ने आरोपी राकेश शाक्य पुत्र गुलाव सिंह उम्र 20 साल निवासी राजीव नगर खजांची वावा की दरगाह कंपू को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया माननीय न्यायालय ने अभियोजन से सहमत होकर आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया । 


उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रीतेश गोयल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला ग्वालियर के द्वारा की गई 


               राज्य द्वारा


                                                             रीतेश गोयल                                                      


                                                      एडीपीओ ग्वालियर