नावालिग लडकी का वहला फुसला बेचने के लिये ले जाने वाली आरोपी महिला को भेजा जेल

नावालिग लडकी का वहला फुसला बेचने के लिये ले जाने वाली आरोपी महिला को भेजा जेल ।


 


ग्वालियर:- माननीय न्यायालय श्रीमान संजय जैन जे.एम.एफ.सी ग्वालियर म.प्र. ने आरोपी महिला रोशनी उर्फ नेहा पिता सोनू राजपूत उम्र 25 साल ग्राम जिगासोली ग्वालियर को 12 साल की लडकी का वहला फुसला कर बेचने की नियत से अपहरण करने वाली महिला को जेल भेजने आदेश दिया । 


 


अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रितेश गोयल ने घटना के बारे में बताया कि फरियादी ने थाना पु.छावनी आकर रिपोर्ट की कि मैं ऑटो चलाता हूँ दिनांक 18/07/20 को समय करीब 11:30 बजे मैं और मेरी पत्नी खाना खाकर कमरे में सो गये थे मेरी लडकी उम्र करीव 12 साल छत पर सो रही थी जब सुवह मेरी पत्‍नी ने छत पर जाकर देखा तो वह वहॉं पर नही थी फिर मेरी पत्नी ने मुझे बताया लडकी को आस पास तलाश किया तो कोई पता नही चला मेरी लडकी को कोई अज्ञात व्य क्ति वहला फुसलाकर ले गया है जिस पर से थाना पुरानी छावनी ने अप.क्रमांक 223/2020 अंतर्गत धारा 363, इजाफा धारा 373, 342 भादवि का दर्ज कर विवेचना में लिया एवं आरोपी महिला रोशनी उर्फ नेहा पिता सोनू राजपूत उम्र 25 साल ग्राम जिगासोली ग्वालियर को दिनांक 21/07/2020 ग्वालियर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया माननीय न्यायालय ने अभियोजन से सहमत होकर आरोपी महिला को ज्यूडीसियल रिमांड पर भेजने का आदेश दिया । 


उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रीतेश गोयल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला ग्वालियर के द्वारा की गई 


               राज्य् द्वारा


                                                             रीतेश गोयल                                                      


                                                      एडीपीओ ग्वालियर