कार्यालय जिला अभियोजन अधिकारी , भोपाल
अवैध अंग्रेजी शराब का परिवहन करने वाले आरोपीगणो की जमानत निरस्त
अल्टो कार से 54 लीटर ब्लू इम्पीरियल और रॉयल स्टेज का कर रहे थे अवैध परिवहन
आज दिनाँक को अंग्रेजी शराब का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी प्रदीप एवं मनोज ने माननीय सी.जे.एम श्री निशीथ खरे के न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और झूठा फंसाये जाने की बात कही है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि आरोपी 50 लीटर से अधिक अवैध अंग्रेजी शराब ले जा रहा था । अपराध गम्भीर श्रेणी का है केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी प्रदीप एवं मनोज की जमानत निरस्त कर दी गयी।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर थाना आबकारी वृत्त की पुलिस ने मारूति अल्टो कार क्रमांक एम.पी.04 सी.एक्स 5883 को रोककर छानबीन की जिसमें कार की डिग्गी में 06 पेटी जिसमें 03 पेटी में इम्पीरियल ब्लू तथा अन्य 03 में रॉयल स्टेज की 12-12 बोटले मदिरा कुल 54 बल्क लीटर पाया गयी। कार चालक तथा उसका साथी प्रदीप एवं मनोज के पास उक्त मदिरा का कोई वैध लायसेंस नही था। तब थाना आबकारी वृत्त द्वारा वाहन सहित 54 लीटर अवैध मदिरा जप्त की गयी । आरोपीगणो को गिरफतार कर धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दिनांक 08.08.2020 मनोज कुमार त्रिपाठी
मीडिया सेल प्रभारी
एडीपीओ जिला भोपाल
मो नं 7587603651