मुरैना----तहसील जोरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम उत्तम पुरा निवासी इंद्रजीत सिकरवार ने वरिष्ठ अधिकारियों को एक शिकायती आवेदन देकर अवगत कराया है कि सतीश पुत्र परमानंद सिकरवार आयु 30 साल की जांच ना तहसीलदार
जोरा के प्रकरण क्रमांक 0025/20-21 बी--121 मैं मौजा पटवारी मनोज कुशवाहा द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन के साथ गरीबों के चिन्हा कौन एवं विभाजन प्रपत्र के कॉलम नंबर 10 में 5 से 14 साल की उम्र के नाबालिग बच्चों का स्कूल जाकर
काम पर जाना ले किया है इसकी सत्यता की पुनः जांच आवेदन पर से इस बात की पुष्टि नायब तहसीलदार जोरा प्रदीप कैन द्वारा की गई है जिससे प्रमाणित होता है कि जब सतीश के पास कोई भूमि नहीं है मजदूरी करता है बच्चे भी
काम पर जाते हैं तो बाल श्रम निषेध अपराध कार्य होना पाया जाता हैजैसा आप रात को जानबूझकर मजा पटवारी व नायब तहसीलदार द्वारा बढ़ावा देकर अपराध में षडयंत्र पूर्वक दंडी
नियुक्त किया गया है इस कारण शीघ्र बेदाना की प्रक्रिया मुताबिक दंडात्मक कारवाही कराने हेतु इंद्रजीत शुक्रवार द्वारा श्रम आयुक्त एवं संभागीय आयुक्त सहित सभी अधिकारियों को
शिकायती आवेदन पत्र देकर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने की गुहार लगाई है पूर्व में भी कलेक्टर कमिश्नर सहित सभी अधिकारियों को आवेदन देकर अवगत कराने के बावजूद भी आज दिनांक तक किसी कार्यवाही का ना होना प्रशासनिक अधिकारियों की
कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगाता हुआ नजर आता है अब देखना यह है कि क्या प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी बाल श्रम निषेध अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने की हिम्मत जुटा पाते हैं या मामले को ठंडे बस्ते में डालते हैं